

गुवाहाटी: पुलिस आयुक्त, गुवाहाटी ने सोमवार को राज्य स्तरीय भर्ती आयोग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी की। यह आदेश 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से 01:30 बजे तक, 29 सितंबर को सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 01:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक तथा 27 अक्टूबर को सुबह 09:00 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 01:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक लागू रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के प्रावधान के तहत आदेश में उल्लेख किया गया है कि असम सरकार, “श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों के लिए राज्य स्तरीय भर्ती आयोग” के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों के लिए विभिन्न राज्य सरकारी प्रतिष्ठानों में श्रेणी-III और श्रेणी-IV के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रही है। “श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों के लिए राज्य स्तरीय भर्ती आयोग” की ओर से असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SEBA) ने 15 सितंबर, 29 सितंबर और 27 अक्टूबर को कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में 324 परीक्षा केंद्रों सहित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ऐसी लिखित परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित किया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 4.5 लाख होगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि संबंधित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है, सिवाय वैध प्रवेश पत्र वाले उम्मीदवारों के; सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण वाले विकलांग व्यक्तियों के लेखक; परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त अधिकारी जैसे संस्थान के प्रमुख, केंद्र प्रभारी, पर्यवेक्षण अधिकारी, निरीक्षक, ग्रेड III और ग्रेड IV कर्मचारी, आदि; परीक्षा ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी; और जिला आयुक्त/सरकार, स्कूलों के निरीक्षकों और सचिव, एसईबीए के किसी भी अधिकृत व्यक्ति के। आदेश में कहा गया है कि उद्घोषणा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।