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एक्ट के बावजूद अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बाल विवाह के मामलों में कोई कमी नहीं

संबंधित अधिनियम और नियम के बावजूद राज्य में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कम उम्र के विवाहों में कोई कमी नहीं आई है।

एक्ट के बावजूद अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बाल विवाह के मामलों  में कोई कमी नहीं

MadhusmitaBy : Madhusmita

  |  3 Jun 2022 6:06 AM GMT

स्टाफ रिपोर्टर गुवाहाटी: संबंधित अधिनियम और उपायों के बावजूद राज्य में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कम उम्र के विवाहों में कमी नहीं आई है। राज्य में स्वदेशी मुसलमानों की आबादी पर समिति ने यह भी कहा कि समुदाय में जनसंख्या में उछाल के पीछे बड़े पैमाने पर बाल विवाह एक कारण है।

2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 34.22 था। 2021 के एक अनुमान के अनुसार, राज्य में मुस्लिम आबादी अब 40.03 प्रतिशत है। हालांकि, राज्य में स्वदेशी मुसलमान मुश्किल से 5-6 प्रतिशत ही हैं।

बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और पिछले पांच महीनों में नगांव जिले में कई बाल विवाहों को रोका है। सेंटिनल से बात करते हुए एनजीओ के एक पदाधिकारी ने कहा, 'हमने बाल विवाह को रोका है जो हमारे जानकारी में आए थे। हालांकि, इस तरह की कई शादियों पर पूरे राज्य में किसी का ध्यान नहीं जाता है। गैर-सरकारी संगठनों और पुलिस की नज़रों से बचकर कम उम्र की लड़कियों की शादी करवाई जाती है। बाल विवाह आमतौर पर लड़कियों के अभिभावकों की सहमति से होती हैं। माता-पिता कानूनी परिणामों के कारण व्यवस्थित बाल विवाह आयोजित करने से बचते हैं। सरकार ने काजियों और रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी की अनुमति न दें। हालांकि, नकली काजियों का एक वर्ग इस तरह के अवैध निकाह को करवाते है।

समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2016-17 से 2020-21 तक, राज्य में 3,126 बाल विवाह हुए। यूनिसेफ की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, असम में अनुमानित 33 प्रतिशत लड़कियों की 18 वर्ष की आयु से पहले शादी हो गई थी।

बाल विवाह के खतरे को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य में एसएआर और अन्य अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण पर नियम लागू कर रही है। सरकार ने ग्रामीण बाल संरक्षण समितियों का गठन किया है, बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की इस खतरे को रोकने के लिए ग्रामीण रक्षा दलों को भी नियुक्त किया है। हालांकि फिलहाल इन मामलों की जमीनी हकीकत बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "अधिनियम और रोकथाम इस बाल विवाह की प्रवृति को उलट नहीं सकते हैं अगर स्थानीय आबादी इस खतरे को रोकने के लिए सामने नहीं आती है। ऐसी घटनाएं दूरदराज के इलाकों में होती हैं। सरकार को ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाल विवाह और उससे होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। सरकार को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर देने की जरूरत है।"

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