गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इंटरनेट निलंबन पर रोक लगाने से किया इनकार
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ग्रेड III पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के असम सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर आज सुनवाई की, लेकिन कोई निर्देश या स्टे नहीं दिया।

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ग्रेड III पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के असम सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर आज सुनवाई की, लेकिन कोई निर्देश पारित नहीं किया या रोक नहीं लगाई।
न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने सामाजिक कार्यकर्ता राजू प्रसाद सरमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने 28 अगस्त और 11 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की असम सरकार की घोषणा को चुनौती दी।
चूंकि समय की कमी के कारण गुरुवार को याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और न्यायमूर्ति श्याम ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे मामले की फिर से सुनवाई होगी.
पीठ ने आज मामले की सुनवाई फिर से शुरू की और इंटरनेट निलंबन के फैसले पर रोक नहीं लगाई।
विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के ग्रेड IV पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान कदाचार को रोकने के लिए 21 अगस्त को असम के कुल 35 जिलों में से 25 जिलों में चार घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। उन जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लगाई गई थी।
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