
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: दखिनगाँव हिट-एंड-रन मामले में एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र समीउल हक की मौत हो गई थी। गुवाहाटी पुलिस ने बुधवार तड़के अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक गैर-जमानती धारा जोड़े जाने के बाद हुई है।
कश्यप को दिसपुर पुलिस ने सरायघाट पुल से हिरासत में लिया और पानबाजार स्थित अखिल महिला पुलिस थाने ले जाया गया। घंटों पूछताछ के बाद, उन्हें बीएनएस की धारा 105 के तहत रात लगभग 1:30 बजे हिरासत में ले लिया गया।
इससे पहले, दिसपुर पुलिस स्टेशन में केस संख्या 630/25 के तहत बीएनएस की जमानती धाराओं- 115(2), 125(बी) और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभिनेत्री पहले पूछताछ के लिए पेश हुई थीं और उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था।
हालाँकि, समीउल हक की मौत के बाद, पुलिस ने मामले में गैर-जमानती धाराएँ जोड़ने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर, कश्यप को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयंत सारथी बोरा ने बताया कि दुर्घटना वाली रात यातायात पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। अगले दिन, कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया गया, नोटिस दिया गया और पीआर बांड पर जाने की अनुमति दी गई क्योंकि शुरुआती सभी आरोप जमानती थे।
इसके बाद, हक की मृत्यु के बाद, पुलिस ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर कर कड़ी, गैर-जमानती धाराएँ लगाने की माँग की। इस बीच, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम ने दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों से साक्ष्य एकत्र किए। अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। घटना की जाँच जारी है।
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