
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: कामरूप जिला एवं सत्र न्यायालय ने सेना के मेजर गौरव कुमार सिंह को 2013 में अपनी पत्नी प्रिया सिंह की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालती कार्यवाही के अनुसार, मेजर सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके शव को जोराबाट पहाड़ियों में 60 फुट गहरी खाई में फेंक दिया था। 12 साल से ज़्यादा समय तक चले इस मामले में आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
अदालत ने मेजर सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उनकी सजा में तीन महीने की अतिरिक्त कैद जोड़ी जाएगी। पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता भूपेन चंद्र भट्टाचार्य ने पैरवी की।
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