
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: यातायात को सुचारू रूप से चलाने और जनता की असुविधा को कम करने के लिए, गुवाहाटी पुलिस ने शहर की सीमा के भीतर सभी प्रकार के जुलूसों, रैलियों, दौड़, मैराथन और वॉकथॉन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ऐसी घटनाओं के कारण अक्सर भारी यातायात जाम लगता है, आपातकालीन सेवाओं में देरी होती है और जन सुरक्षा प्रभावित होती है। आदेश जारी करने वाले पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली ने ज़ोर देकर कहा कि सड़क उपयोग को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और नागरिकों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम ज़रूरी है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो नागरिक इस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं या इसमें संशोधन चाहते हैं, वे लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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