गुवाहाटी: सीजेएम कोर्ट ने पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार को दी जमानत

पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट, कामरूप (मेट्रो) ने पानबाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले (111/2025) में जमानत दे दी।
पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार
Published on

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट, कामरूप (मेट्रो) ने शुक्रवार को पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार को पानबाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले (111/2025) में जमानत दे दी। 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई।  हालाँकि, जमानत मिलने के बावजूद जमानत बांड जमा करने में देरी के कारण मजूमदार को आज रिहा नहीं किया जाएगा और वह दिन भर की न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

इस बीच, मजूमदार को पहले मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में पानबाजार पुलिस ने गुरुवार को अपने दूसरे मामले के संबंध में फिर से गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह पानबाजार पुलिस ने घोरमारा स्थित उनके आवास और उनके कारोबारी प्रतिष्ठान पर दो छापे मारे।

सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने मीडिया से बात करते हुए पत्रकार, वकील और कारोबारी के रूप में मजूमदार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "मैंने गुवाहाटी प्रेस क्लब के सचिव और अध्यक्ष से सवाल किया है कि कैसे एक व्यक्ति एक साथ पत्रकार, वकील और व्यवसायी हो सकता है। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है।

यह भी पढ़ें: कामरूप: डीआरएससी बैठक में एनएच-27 पर डीटीओ-एनएचएआई की संयुक्त गश्त पर चर्चा

यह भी देखें:

logo
hindi.sentinelassam.com