गुवाहाटी: ईडी द्वारा आयकर अधिकारी और पत्नी की 31.76 लाख रुपये की संपत्ति की ज़ब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने आयकर अधिकारी खुर्शीद खान और उनकी पत्नी की लगभग 31.76 लाख रुपये की चल संपत्ति अस्थायी रूप से ज़ब्त कर ली।
गुवाहाटी: ईडी द्वारा आयकर अधिकारी और पत्नी की 31.76 लाख रुपये की संपत्ति की ज़ब्त
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने आयकर अधिकारी खुर्शीद खान और उनकी पत्नी की लगभग 31.76 लाख रुपये की चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली। यह ज़ब्ती धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 29 नवंबर, 2025 के अनंतिम ज़ब्ती आदेश संख्या 07/2025 के माध्यम से जारी की गई।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जाँच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 27 दिसंबर, 2021 को खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) और 13(1)(बी) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही है।

जाँच में पाया गया कि खान और उनकी पत्नी के पास 1 जनवरी, 2014 और 31 दिसंबर, 2019 के बीच आय से अधिक संपत्ति थी। बैंक और डाकघर खातों में रखी गई ये संपत्तियां कथित तौर पर खान द्वारा अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग, अस्पष्टीकृत नकदी जमा, धन की परतों और आय के काल्पनिक स्रोतों से उत्पन्न अपराध की आय के माध्यम से अर्जित की गई थीं।

अधिकारियों ने बताया कि दंपति ने एक डायरी में फर्जी प्रविष्टियाँ दर्ज करके, झूठी कृषि आय, रिश्तेदारों से मिले उपहार, विभागीय बिलों की प्रतिपूर्ति और खान की पत्नी द्वारा परिधान सिलाई से आय के दावों का हवाला देकर इन संपत्तियों को वैध दिखाने की कोशिश की।

अगली कार्यवाही तक ज़ब्त की गई संपत्तियाँ अस्थायी ज़ब्ती के अधीन रहेंगी।

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