गुवाहाटी पुलिस ने राजभवन के पास सार्वजनिक समारोहों पर दो महीने का प्रतिबंध लगाया

गुवाहाटी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करके राजभवन के आसपास सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
गुवाहाटी पुलिस ने राजभवन के पास सार्वजनिक समारोहों पर दो महीने का प्रतिबंध लगाया
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: गुवाहाटी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करके राजभवन के आसपास सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 3 सितंबर से प्रभावी ये प्रतिबंध राज्यपाल के आवास के 5 किलोमीटर के दायरे में दो महीने तक लागू रहेंगे।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में लाउडस्पीकरों, आतिशबाजी और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राजभवन के आसपास अनधिकृत आवाजाही और निर्माण संबंधी कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।

आदेश में कहा गया है, "राजभवन असम के माननीय राज्यपाल का आधिकारिक आवास है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ आवश्यक सरकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है।"

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उल्लंघन की स्थिति में कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में चेतावनी दी गई है, "किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) अधिनियम की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

अधिकारियों ने बताया कि ये प्रतिबंध आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निवासियों और आगंतुकों से व्यवस्था बनाए रखने और दंड से बचने के लिए निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

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