

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: असम परिवहन विभाग ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग हेतु पुराने वाहनों के मालिकों से उन्हें जल्द से जल्द स्क्रैप करने की अपील की है। यह अपील मंगलवार को गुवाहाटी में वाहन जनित प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को कम करने के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत की गई।
विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवहन) गौतम दास ने बताया कि सरकार ने असम वाहन स्क्रैपिंग नीति, 2022 के तहत कई वित्तीय राहतें प्रदान की हैं, जिनमें एकमुश्त निपटान योजना के माध्यम से बकाया वाहन करों पर 75 प्रतिशत तक की छूट शामिल है। इस योजना को अब 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वाहन मालिकों को अनुपयुक्त वाहनों का पंजीकरण रद्द कराने के लिए केवल 25 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण रद्द होने के बाद पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर वाहन स्क्रैप कराने वाले मालिक नए निजी वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों पर आठ वर्षों के लिए 15 प्रतिशत तक की कर छूट के पात्र होंगे। विभाग ने कर संचय और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए परित्यक्त और अनुपयुक्त वाहनों का तत्काल पंजीकरण रद्द करने का आग्रह किया।