

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: कामरूप जिला सर्किल (केडीसी) के स्कूल निरीक्षक ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थानों के सभी प्रमुखों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उनसे सरकारी और प्रांतीय स्कूलों के नाम पर किसी भी निजी स्कूल से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के पंजीकरण की अनुमति नहीं देने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित किया जा सकता है।
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