स्नातक शिक्षक के ग्रेड पे पर एचसी का नोटिस
आखिरकार, प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए ग्रेड वेतन का मुद्दा गौहाटी उच्च न्यायालय में पहुंच गया है।

आखिरकार, प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए ग्रेड वेतन का मुद्दा गौहाटी उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
सातवें वेतन आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए ग्रेड वेतन 8,700 रुपये प्रति माह तय किया है। हालाँकि, सरकार ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्रेड वेतन (8,700 रुपये प्रति माह) देने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे को निर्णय लेने के लिए विसंगति समिति को भेज दिया। इसके बाद शिक्षकों ने न्याय की मांग करते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ग्रेड पे देने का आदेश दिया। इसके चलते राज्य सरकार ने अपने आदेश की समीक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर की। इस बीच, स्नातक शिक्षकों द्वारा 17 महीने तक वेतन लेने के बाद विसंगति समिति ने प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का ग्रेड वेतन 7,400 रुपये प्रति माह तय किया। तब से, पीड़ित शिक्षकों ने समय-समय पर विभाग और सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। शिक्षकों ने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन भी किया।
हाल ही में, असम राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (एएसपीटीए) ने न्याय की मांग करते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (5599/2023) दायर की।