

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: कामरूप जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को गुवाहाटी में एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और बलात्कार के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सरकार को पीड़िता को आवश्यक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अपराधी की पहचान सोइफुल अली के रूप में हुई है, जिसने गुवाहाटी के नूनमाटी इलाके से एक महिला स्कूली छात्रा का अपहरण कर लिया था और उसे गुपचुप तरीके से गोआलपारा के एक दूरदराज के गांव में रखा था, जहां उसने लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया था। नूनमाटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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