

एक संवाददाता
शिलांग: मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मेघालय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट ऑन द मूव पहल के तहत उत्तरी गारो हिल्स के रेसुबेलपारा में बैठक की।
मंत्रिमंडल ने आज मेघालय निजी चिकित्सा संस्थान (प्रवेश का विनियमन, शुल्क निर्धारण और आरक्षण) अध्यादेश, 2024 और मेघालय मेडिकल कॉलेज विनियमन और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश, 2024 को पारित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और नियामक निकाय के गठन के लिए फिर से बैठक होगी। मेघालय के राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा।
विनियामक समिति को अधिसूचित किया जाएगा तथा तदनुसार फीस निर्धारण, आरक्षण नीति का कार्यान्वयन तथा सरकार के मानदंडों के अनुसार सीटों का आवंटन तथा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार प्रभावी होगा।
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात यूएसटीएम (पीए संगमा मेडिकल कॉलेज) शीघ्र ही संचालित हो जाएगा, जिसे विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने मेघालय सरकार के कर्मचारियों के लिए किराये के मकान, सरकारी क्वार्टरों के आवंटन, किराये के आवास योजना को विनियमित करने के लिए नियमों को भी मंजूरी दी।
यह आवास विभाग को उनकी परिसंपत्तियों का प्रभार लेने, जहाँ आवश्यक हो, मूल्यांकन करने तथा अतिरिक्त कमरों तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इसने परियोजना - मेघालय में मानव पूंजी विकास का समर्थन - चरण - II के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने को भी मंजूरी दी। ऋण राशि का 90 प्रतिशत राज्य को अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जिसे केंद्र द्वारा चुकाया जाएगा तथा ऋण राशि का 10 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।
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