मेघालय समाचार: मेघालय मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) बिजली से मारे गए पीड़ितों के परिजनों को लंबित अनुग्रह राशि का भुगतान करेगा

मेघालय मानवाधिकार आयोग के सचिव ने सूचित किया है कि आयोग, जिसमें सदस्य श्रीमती बी गिरि और श्री पीजेपी हनामन शामिल हैं, ने 19 से 21 मार्च तक तुरा में एक शिविर आयोजित किया।
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मेघालय मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) बिजली से मारे गए पीड़ितों के परिजनों को लंबित अनुग्रह राशि का भुगतान करेगा
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शिलांग: मेघालय मानवाधिकार आयोग के सचिव ने सूचित किया है कि आयोग, जिसमें सदस्य श्रीमती बी गिरि और श्री पीजेपी हनामन शामिल हैं, ने आयोग के साथ पंजीकृत मानवाधिकार उल्लंघन के सभी मामलों का निपटारा करने के लिए 19-21 मार्च तुरा में एक शिविर आयोजित किया।

एक महत्वपूर्ण विकास में, आयोग उन पांच विधवाओं में से प्रत्येक को मेघालय विद्युत वितरण विकास निगम लिमिटेड एमईपीडीसीएल से 1,00,000 रुपये की अनुग्रह वित्तीय सहायता का वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम था, जिनके पतियों की 25 जुलाई, 2018 को उत्तर गारो हिल्स जिला के मानिकगंज गांव में बिजली के झटके से मृत्यु हो गई थी।

अनुग्रह भुगतान 11 फरवरी, 2019 को स्वीकृत किया गया था लेकिन तब से लंबित था। यह आयोग की पहल के कारण ही था कि लाभार्थियों, जो असम से थे, की पहचान असमिया स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों से की गई और अंततः बुधवार को तुरा में विधवाओं को भुगतान दिया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 22 जुलाई, 2020 से बिजली के झटके से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 2,50,000/- रुपये कर दी गई है।

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