त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हत्या के छह आरोपियों को निचली अदालत से मिली ज़मानत की जांच के आदेश दिए

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार न्यायिक को यह जाँच करने का निर्देश दिया है कि हत्या के छह आरोपियों को बेलोनिया अदालत द्वारा जमानत कैसे दे दी गई, जबकि उच्च न्यायालय ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हत्या के छह आरोपियों को निचली अदालत से मिली ज़मानत की जांच के आदेश दिए
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अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने न्यायिक रजिस्ट्रार को दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा छह हत्या के आरोपियों को जमानत दिए जाने की जाँच करने का निर्देश दिया है, जबकि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित ने छह हत्या के आरोपियों को नोटिस भी जारी किया और उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि उनकी जमानत क्यों न रद्द की जाए। ये छह आरोपी कथित तौर पर विपक्षी माकपा नेता बादल शील की हत्या में शामिल थे। शील 2024 में दक्षिण त्रिपुरा जिला परिषद चुनाव में माकपा के उम्मीदवार थे और पिछले साल 12 जुलाई को दक्षिण त्रिपुरा जिले के छोटाखोला इलाके में लोगों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया था। (आईएएनएस)

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