

नगांव: नगांव जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 2009 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित एक महिला को 24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर करने का आदेश जारी किया है। यह जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई।
जिला आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में उक्त महिला की पहचान श्रीमती सून बानू के रूप में की गई है और बताया गया है कि यह आदेश इमिग्रेंट्स (असम से निर्वासन) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत जारी किया गया है।
निर्देश के अनुसार, उन्हें असम और भारतीय क्षेत्र से अधिसूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर धुबरी, श्रीभूमि या साउथ सालमारा-मांकाचर मार्गों से बाहर निकलना होगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि वह आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो मौजूदा कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निर्वासन प्रक्रिया के तहत अधिकारियों द्वारा महिला के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र किए जाएंगे और उन्हें फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। उनका नाम आधिकारिक डेटाबेस से हटा दिया जाएगा या फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसमें वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और आधार रिकॉर्ड शामिल हैं।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उनके सरकारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से तत्काल प्रभाव से नाम हटा दिया जाएगा, ताकि निर्वासन आदेश के बाद उन्हें कोई भी राज्य लाभ न मिले।
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