भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को 'दोषी नहीं' बताया, अदालत ने आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर एक मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी से संबंधित आरोप औपचारिक रूप से तय कर दिए।
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को 'दोषी नहीं' बताया, अदालत ने आरोप तय किए
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर एक मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी से संबंधित आरोप औपचारिक रूप से तय किए।

भाजपा नेता द्वारा आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराए जाने के बाद, राउज़ एवेन्यू अदालत की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी के लिए संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

मुकदमे का दावा करते हुए, सिंह ने कहा: "जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं अपराध क्यों स्वीकार करूंगा?"

ओलंपियन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में कई महिला पहलवानों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था।

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को भाजपा ने दोबारा टिकट नहीं दिया है, बल्कि उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। आईएएनएस

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