राज्य में पीएम किसान योजना में 11.72 लाख अपात्र लाभार्थी: असम कृषि विभाग

असम के कृषि विभाग ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्र की पीएम किसान योजना के तहत राज्य में 11.72 लाख अपात्र लोगों को धोखाधड़ी से लाभ मिला है।
राज्य में पीएम किसान योजना में 11.72 लाख अपात्र लाभार्थी: असम कृषि विभाग

गुवाहाटी: असम के कृषि विभाग ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्र की पीएम किसान योजना के तहत राज्य में 11.72 लाख अपात्र लोगों को धोखाधड़ी से लाभ मिला है।

 यह तथ्य हाल ही में एक जनहित याचिका (नंबर 73/2020) के संबंध में कृषि विभाग के संयुक्त सचिव, गुनाजीत कश्यप द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया था, जिसे अमगुरी नाबा निर्माण समिति नामक एक संगठन द्वारा दायर किया गया था। 

 हलफनामे में कहा गया है कि 2020 में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच से घोटाले की भयावहता का पता चला था।

 हलफनामे में आगे कहा गया है कि "इसके बाद, वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई और जिला अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किए और समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर उनसे प्राप्त धन वापस करने के लिए कहा। अब तक, 1.5 करोड़ रुपये (लगभग) धन बरामद किया गया है।"

 हलफनामे के मुताबिक 7 जून 2021 को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने निर्देश दिया था कि अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जाए। बाद में, 12 अगस्त को, राज्य सरकार ने भूमि नीति में ढील देते हुए एक अधिसूचना जारी की "जो कई वास्तविक किसानों को योग्य बनाएगी। अब, सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।"

 हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि कृषि विभाग ने अब तक मोरीगांव के जिला कृषि अधिकारी सरोज कलिता और बारपेटा के जिला कृषि अधिकारी कृष्णा पाठक को निलंबित कर दिया है। मोरीगांव और धुबरी जिले के दो डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

 इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है, बारपेटा जिले के सभी कृषि विस्तार सहायकों के साथ 16 जिला कृषि अधिकारियों और 98 कृषि विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि 50 अधिकारियों के जवाब प्राप्त हुए और असंतोषजनक जवाबों के कारण 38 मामले राज्य जांच अधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे।

 इसके अलावा, इसने कहा, बोंगईगांव के जिला कृषि अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और दो लोगों को दारंग जिले से पीएम किसान पोर्टल में 734 लाभार्थियों के नाम धोखाधड़ी से जोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

 मामले की सुनवाई सात फरवरी को फिर से शुरू होगी।

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