अभियाकुती बलात्कार-हत्या का मामला: 3 को मृत्यु की सजा

कोकराझार जिले में शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने अभियाकुती में दो जनजातीय लड़कियों के बलात्कार और हत्या के लिए तीन व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है
अभियाकुती बलात्कार-हत्या का मामला: 3 को मृत्यु की सजा

कोकराझार: कोकराझार जिले में शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने 11 जून, 2021 को कोकराझार के अभियाकुती गांव में दो नाबालिग जनजातीय लड़कियों के गैंग-रेप और हत्या के लिए तीन व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत, कोकराझार ने फैजुल रहमान, नसीबुल अली शेख और मोज़ज़ामेल शेख को आरोपियों के रूप में पहचान करी। जिला और सत्र न्यायाधीश, कोकराझार, सी चतुर्वेदी ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और तीनों आरोपियों को मौत की सजा भी सुनाई।

अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 120 (बी) / 302/376 (ए) / 376 (डी) / 376 डी (ए) आईपीसी आर / डब्ल्यू सेक 6 पॉक्सो एक्ट और सेक 3 (1) (डब्ल्यू) / 3 (2 (5) एससी / एसटी रोकथाम अधिनियम 1981 के तहत दोषी ठहराया है। 11 और 15 वर्षीय दोनो नाबालिग, 11 जून, 2021 को कोकराझार जिले के अभियाकुती गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में एक पेड़ से लटके हुए मिले थे।

विशेष एडीजीपी और बीटीआर आईजीपी डॉ एलआर बिश्नोई ने फैसले का स्वागत किया है। कोकराझहर पुलिस अधीक्षक, थूबे प्रतेक विजय कुमार और अतिरिक्त एसपी सुरजीत सिंह पंजवार, ओसी मानेश्वर बे और अन्य अधिकारी आज की सुनवाई में उपस्थित थे।

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