एसीएस अधिकारी नंदिता कोंवर सेवा से बर्खास्त

1992 बैच की असम सिविल सेवा (एसीएस) अधिकारी नंदिता कोंवर को सोमवार को असम सरकार ने रिश्वत के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया।
एसीएस अधिकारी नंदिता कोंवर सेवा से बर्खास्त

गुवाहाटी: एक दुर्लभ मामले में, 1992 बैच की असम सिविल सेवा (एसीएस) अधिकारी नंदिता कोंवर को सोमवार को असम सरकार ने रिश्वत के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया।

 एसीएस अधिकारी ने कामरूप (मेट्रो) जिले के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, विकास कार्यों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) निधि का भुगतान जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। वह 16 मार्च, 2017 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी।

 इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, असम की अदालत में की गई थी। अदालत ने कई सुनवाई के बाद नंदिता कोंवर को पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7/13 (2) के तहत विशेष मामला संख्या 22/2017 में आदेश दिनांक 8.4.2021 के तहत दोषी ठहराया और कोंवर को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एक महीने के कठोर कारावास में 12,000 रुपये और पीसी की धारा 13 (2) अधिनियम, 1988 के तहत उसे चार साल के कठोर कारावास और दो महीने के कठोर कारावास में 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

 कोर्ट के आदेश की सावधानीपूर्वक जांच करने और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने सोमवार को नंदिता कोंवर को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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