असम: केंद्र ने गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
असम: केंद्र ने गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दी
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में एक आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। यह पूर्वोत्तर का दूसरा और देश का 22वाँ आईआईएम होगा। पूर्वोत्तर का पहला आईआईएम शिलांग में है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुवाहाटी में एक आईआईएम की स्थापना को मंज़ूरी दे दी गई थी। इस आईआईएम की स्थापना के साथ, असम को प्रमुख संस्थानों का पूरा समूह मिल जाएगा। यह आईआईएम पलासबाड़ी में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान अगले शैक्षणिक सत्र से अस्थायी व्यवस्था के तहत कक्षाएं शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि आईआईएम अहमदाबाद इस अस्थायी व्यवस्था की निगरानी करेगा।

कल हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 25 वर्षों के लिए कोयला मंत्रालय से 5.79 रुपये प्रति यूनिट की दर से 500 मेगावाट बिजली खरीदने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कार्बी आंगलोंग में 1,500 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 2025-26 में मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के कार्यान्वयन हेतु शेष 325 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने उद्योगों के विकास को सुगम बनाने और हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए असम एकीकृत भवन निर्माण (विनियमन) उपनियम, 2022 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने धुबरी और विश्वनाथ ज़िलों में मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के पुनर्वर्गीकरण और हस्तांतरण के नियमन हेतु आठ प्रस्तावों के पुनर्वर्गीकरण को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत ज़मीन पाने वाले स्कूलों, नामघरों और अन्य गैर-लाभकारी संस्थानों को केवल 500 रुपये प्रति बीघा की दर से प्रीमियम देना होगा। हालाँकि, निजी स्कूलों और कॉलेजों जैसे लाभ कमाने वाले संस्थानों को निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य का भुगतान करना होगा।

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