असम सिविल सेवा के अधिकारियों को संपत्ति रिटर्न जमा करना होगा
राज्य सरकार ने एसीएस (असम सिविल सर्विस) अधिकारियों को 31 जनवरी, 2022 तक अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने को कहा है।

गुवाहाटी: राज्य सरकार ने एसीएस (असम सिविल सर्विस) के अधिकारियों को 31 जनवरी, 2022 तक अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने को कहा है। कार्मिक विभाग ने इस आशय का एक कार्यालय आदेश पहले ही जारी कर दिया है।
कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम संख्या 11 के अनुसार, एसीएस अधिकारियों को अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न दो प्रारूपों - आईपीआर (अचल संपत्ति रिटर्न) और एमपीआर (चल संपत्ति रिटर्न) में जमा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, विभाग ने एसीएस अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2021 के आधार पर अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न 31 जनवरी, 2022 तक जमा करने को कहा है।
यदि कोई एसीएस अधिकारी सरकार को वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा नहीं करता है, तो उसे पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने में मुश्किल आ सकती है।
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