असम: सीएम विजिलेंस सेल ने गिरफ्तार एसीएस अधिकारी सुकन्या बोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

आय से अधिक 786.26 प्रतिशत संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार एसीएस अधिकारी सुकन्या बोरा के खिलाफ विजिलेंस थाने की ओर से आज विशेष अदालत में 1133 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई।
असम: सीएम विजिलेंस सेल ने गिरफ्तार एसीएस अधिकारी सुकन्या बोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
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गुवाहाटी: आय से अधिक 786.26% संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार एसीएस अधिकारी सुकन्या बोरा के खिलाफ विजिलेंस पुलिस स्टेशन द्वारा आज विशेष अदालत के समक्ष 1133 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(बी)/13(2) के तहत आरोपपत्र में कुल 1133 पृष्ठ हैं।

एसीएस अधिकारी सुकन्या बोरा, तत्कालीन एडीसी सह प्रभारी जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) कामरूप मेट्रो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और संबंधित लोक सेवकों और अन्य लोगों द्वारा कई कार्यों के निष्पादन के बिना धन के दुरुपयोग पर समाचार रिपोर्ट सामने आने के बाद सतर्कता अधिकारियों के रडार पर आ गईं। वर्ष 2021-2022 और 2022-23 के लिए एमपीएलएडी फंड के तहत योजनाएं।

तदनुसार, इस संबंध में सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार एक नियमित जांच शुरू की गई थी। सतर्कता पुलिस स्टेशन केस संख्या 02/2023 यू/एस 120बी/ 409/ 420/ 201/ 468/ 470 आईपीसी आर/डब्ल्यू सेक्शन 7 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद नियमित जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। (ए)/ 13(1) (ए)/ 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 आर/डब्ल्यू धारा 8 असम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, आर/डब्ल्यू धारा 41 असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2017|

इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी व्यक्ति सुकन्या बोरा, एसीएस (यू/एस), तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त सह आईसी जिला विकास आयुक्त, कामरूप मेट्रो, 14 अन्य लोगों के साथ थे।

ACS अधिकारी सुकन्या बोरा, तब के एडीसी सह प्रभारी जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) कामरूप मेट्रो, न्यायपालिका के अधिकारियों के निगरानी में आईं, जब समाचार रिपोर्ट्स में सार्वजनिक सेवकों द्वारा धांधली और धन का दुरुपयोग और 2021–2022 और 2022–23 के लिए MPLAD धन के तहत कई योजनाओं के कार्यान्वयन के बिना संबंधित लोगों द्वारा प्रमुख थे।

इसी के अनुसार, इस संबंध में प्राधिकृत प्राधिकरणों के स्वीकृति के अनुसार नियमित जांच आरंभ की गई। FIR नियमित जांच रिपोर्ट के फैसलों के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसके बाद प्राधिकृत प्राधिकरण के स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विजिलेंस पुलिस स्टेशन केस नंबर 02/2023 यू/एस 120बी/ 409/ 420/ 201/ 468/ 470 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7(ए)/ 13(1) (ए)/ 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत , 1988 असम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की आर/डब्ल्यू धारा 8, असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2017 की आर/डब्ल्यू धारा 41 के तहत दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान, नियुक्त किए गए एंपैनल कार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म ने सभी उसकी वित्तीय लेन-देन और अपनी अचल और चल जाने वाली संपत्तियों का नांविक जांच की, और पाया कि उसकी अनुपातित संपत्तियों का प्रतिशत 786.26% था। उसने अपनी जानी गई आय के स्रोतों के खिलाफ अनुपातित संपत्तियों में संपत्तियाँ और धन रखे थे जिनकी कुल मान थी Rs 8,14,18,533.54 (लगभग 8.15 करोड़ रुपये)।

विभागीय कार्यालय, असम सरकार द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त सुकन्या बोरा, एसीएस (सहा.), तथा फिर के एडीसी, कम आईसी डीसी कमरूप मेट्रो के खिलाफ प्राक्षिकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, आज प्राक्षिकीय स्पेशल कोर्ट, असम में, विजिलेंस पुलिस स्टेशन चार्जशीट संख्या 05/2024 दिनांक 14.03.2024 विजिलेंस अपराधों के प्रतिरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी)/13(2) के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की गई। चार्जशीट में कुल 1133 पृष्ठ हैं।

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