

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) को दो साल की अवधि के लिए अपने ग्रेड III और IV कर्मचारियों के किसी भी स्थानांतरण और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, जब तक कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 'स्पष्ट रूप से अनुमोदित' न किया जाए।
हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन में इसकी घोषणा की गई। यह निर्णय तब लिया गया जब यह देखा गया कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच की अवधि में निदेशालय द्वारा किए गए ग्रेड-III और ग्रेड-IV कर्मचारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के बाद कुछ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हुई हैं।
ज्ञापन में कहा गया है, "सरकार ने अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) द्वारा किए गए ग्रेड-III और ग्रेड-IV कर्मचारियों के हाल ही में किए गए स्थानांतरण और पोस्टिंग की समीक्षा की है। यह देखा गया है कि कुछ स्थानांतरणों ने स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है।" सभी प्रतिष्ठानों में 'मानव संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएँ बनाए रखने' के लिए, डीएचएस ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किए जाने तक डीएचएस द्वारा अगले दो वर्षों तक अपने ग्रेड-III और IV कर्मचारियों का कोई और स्थानांतरण और पोस्टिंग नहीं की जाएगी।"
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