असम: गौहाटी उच्च न्यायालय ने लॉटरी टिकटों की बिक्री पर नोटिस जारी किया

गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने आयुक्त और सचिव, जीएडी, असम, राज्य डीजीपी को नोटिस जारी किए।
असम: गौहाटी उच्च न्यायालय ने लॉटरी टिकटों की बिक्री पर नोटिस जारी किया
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने राज्य में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन लॉटरी टिकटों की बिक्री के संबंध में असम के जीएडी के आयुक्त और सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, कई जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किए। पीठ ने सभी उत्तरदाताओं से 17 जुलाई 2024 को अपने हलफनामे दाखिल करने को कहा।

पीठ ने यह नोटिस रूपम बोरबोराह द्वारा दायर जनहित याचिका (29/2024) पर सुनवाई के बाद जारी किया। याचिकाकर्ता ने इस जनहित याचिका में लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 और लॉटरी विनियमन नियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए असम के विभिन्न जिलों में लॉटरी के आयोजकों द्वारा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लॉटरी टिकटों की बिक्री को उठाया। याचिका में कहा गया है कि राज्य उन निजी व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जो कानून के अधिकार के बिना उक्त लॉटरी व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं।

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