गुवाहाटी: असम सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव (असम) अधिनियम, 1980 के तहत जनहित में राज्य में अगले छह महीने के लिए 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक तेल और गैस क्षेत्र में सेवा में शामिल अधिकारियों, कामगारों, ठेका मजदूरों, टैंकर, ड्राइवर और खलासी की हड़ताल पर रोक लगा दी है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम के रिफाइनरी के किसी भी तेल क्षेत्र में कोई भी सेवा इस प्रतिबंध के दायरे में आएगी।
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