असम सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए नई एसओपी जारी की
असम सरकार के नए एसओपी में कहा गया है कि 73वें गणतंत्र दिवस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और किसी भी स्कूली छात्र को मार्च पास्ट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गुवाहाटी: असम सरकार ने हाल ही में 26 जनवरी को राज्य में 73वें गणतंत्र दिवस के आगामी उत्सव के लिए नए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। राज्य सरकार द्वारा नए एसओपी के अनुसार, गणतंत्र दिवस के लिए आयोजित किसी भी कार्यक्रम में न्यूनतम संख्या में लोगों के साथ राज्य भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा।
एसओपी के माध्यम से सरकार ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
राज्य स्तरीय आयोजनों में कुल 1000 व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति होगी वहीं जिला स्तर पर 500 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी।
गणतंत्र दिवस के पूर्व समारोह के संबंध में, सरकार ने एसओपी में उल्लेख किया कि कोई भी समारोह या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी किए गए नए एसओपी के अनुसार, स्कूली छात्रों को गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसी भी मार्च-पास्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम हो सकता हैं।
एसओपी ने आगे लिखा कि अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस अधिकारियों को परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह भी उल्लेख किया गया है कि 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वालों के लिए यह दोहरा टीकाकरण अनिवार्य है अन्यथा उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
असम सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड -19 पॉजिटिव मामलों को देखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्ती से एसओपी जारी किए हैं और अगर लोग ऐसी कोई भी गतिविधि करते हैं जो प्रतिबंधित है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
गुरुवार 20 जनवरी को पॉजिटिव मामलों में लगातार 3 दिनों की वृद्धि के बाद, राज्य ने संक्रमित मामलों की संख्या में मामूली कमी दर्ज की, जिसमें कुल 7,920 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले है। हालांकि, असम में पॉजिटिव दर 12.92% बनी हुई है।
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