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मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए असम सरकार विशेष कानून बनायेगी

मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए असम सरकार एक अधिनियम पर विचार कर रही है।

मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए असम सरकार विशेष कानून बनायेगी

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Dec 2021 6:49 AM GMT

गुवाहाटी : सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए असम सरकार एक कानून बनाने पर विचार कर रही है। यदि किसी अन्य राज्य में ऐसे अधिनियम हैं, तो सरकार उनका भी अध्ययन करेगी।

आज, सत्तारूढ़ दल के विधायक मृणाल सैकिया ने नियम 54 के तहत राज्य में मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन का ध्यान असम में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की ओर आकर्षित किया, विशेष रूप से जोरहाट में हाल की घटना, जिसमें अनिमेष भुइयां की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। दो साल पहले भी कार्बी आंगलोंग में अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास की लिंचिंग का मामला भी सामने आया था।

विधायक ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की भयावह घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो, सरकार को एक अलग अधिनियम लाना चाहिए। मॉब लिंचिंग असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, विधायक मृणाल सैकिया ने कहा।

जवाब में, संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि मौजूदा कानूनों के अनुसार मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2018 के फैसले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा की 'व्यापक घटना' की निंदा की। कोर्ट ने इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश जारी किए। "हम इन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं," उन्होंने कहा।

मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में लिंचिंग के अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने की सलाह दी थी। कोर्ट ने सुझाव दिया कि फास्ट-ट्रैक ट्रायल में ऐसे मामलों का निपटारा होना चाहिए और ढीले कानून लागू करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित (पीड़ितों) के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तत्काल न्याय की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया, "वास्तव में लोगों को यह समझना होगा कि 'तत्काल न्याय' प्रदान करने का यह कृत्य और कुछ नहीं बल्कि अपने आप में एक गंभीर अपराध है।"

मंत्री हजारिका ने कहा, "विधायक मृणाल सैकिया ने उल्लेख किया है कि मणिपुर और राजस्थान जैसे राज्यों में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए अलग-अलग अधिनियम हैं। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अलग अधिनियम हैं, तो हम उनका अध्ययन करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो हम मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक अलग कानून लाने पर विचार करेंगे।"

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