

संवाददाता
खेरोनी: कार्बी आंगलोंग (केए) जिला प्रशासन ने विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी), कार्बी आंगलोंग द्वारा 2015 से 2023 तक के विभिन्न मामलों में विदेशी घोषित किए गए चार व्यक्तियों के खिलाफ निष्कासन आदेश जारी किए हैं।
इन व्यक्तियों की पहचान अब्बास खान के रूप में हुई है, जिन्हें 16 अक्टूबर, 2017 को एफटी केस संख्या 156/2010 में विदेशी घोषित किया गया था; आमिर उद्दीन, जिन्हें 7 फरवरी, 2016 को एफटी केस संख्या 12/2010 में विदेशी घोषित किया गया था; ये दोनों खटखटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुदू कॉलोनी के निवासी हैं; मैनुल हक, जो होवराघाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रंग नगर के निवासी हैं, जिन्हें 8 नवंबर, 2023 को एफटी केस संख्या 123/2007 में विदेशी घोषित किया गया था। खटखटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुराना लाहोरिजन निवासी अनुवर अली को 3 जनवरी, 2015 को एफटी केस संख्या 108/2009 में विदेशी घोषित किया गया था।
अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट नीरोला फांगचोपी ने संबंधित व्यक्तियों को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर असम और भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। उन्हें असम के धुबरी, श्रीभूमि या दक्षिण सालमारा-मानकाचर मार्गों से निकलने का निर्देश दिया गया है।
आदेशों में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर सरकार द्वारा उन्हें जबरन निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति जनहित और आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक मानी जाती है।
कार्बी आंगलोंग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेशों को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि इन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं, उनके राशन और आधार कार्ड रद्द कर दिए जाएं और उन्हें सभी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों से बाहर कर दिया जाए।
यह कारवाई असम में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जो राज्य द्वारा घोषित विदेशियों के निष्कासन में तेजी लाने के लिए हाल ही में 1950 के अधिनियम को पुनर्जीवित करने के बाद की जा रही है। इसी वर्ष की शुरुआत में अनुमोदित मानकीकृत प्रक्रियाओं के तहत सोनितपुर जैसे अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं।