असम: एनएचएम आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कारवाई पर विचार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने पर विचार कर रहा है जो कार्यालय से अनुपस्थित रहकर अपनी माँगों के समर्थन में लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
असम: एनएचएम आंदोलनकारी कर्मचारियों के   खिलाफ सख्त कारवाई पर विचार
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: असम का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने पर विचार कर रहा है जो अपनी माँगों के समर्थन में लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य एनएचएम ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे एनएचएम कर्मचारियों के राज्यव्यापी आंदोलन की अवधि का विस्तृत उपस्थिति और प्रदर्शन रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।

एनएचएम असम के मिशन निदेशक द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक-सह-जिला स्वास्थ्य समितियों के सदस्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में, विभाग ने अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह और नवंबर 2025 के पहले पखवाड़े की कर्मचारी-वार रिपोर्ट माँगी है—जिस दौरान राज्य भर के एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी।

पत्र के अनुसार, रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, एचआरएमआईएस आईडी, पदनाम, स्वास्थ्य संस्थान, गैर-कार्य दिवसों की संख्या और आंशिक रूप से कार्य दिवसों की संख्या शामिल होनी चाहिए।

निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेतन बिल तैयार करने और गैर-कार्य या आंशिक रूप से कार्य दिवसों के वेतन की कटौती सुनिश्चित करने के लिए डेटा की तत्काल आवश्यकता है। मिशन निदेशक ने यह भी चेतावनी दी है कि रिपोर्ट जमा करने में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप असम के सभी एनएचएम कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी हो सकती है।

पिछले कुछ महीनों से, एनएचएम, असम के कर्मचारी कई माँगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उचित वेतनमान प्रणाली लागू करना, वेतन आयोग के अनुसार वेतन और समान कार्य व समान अधिकार के लिए समान वेतन; एनएचएम कर्मचारियों को नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ग्रेच्युटी, पेंशन, मृत्यु लाभ, सेवा पुस्तिका सुविधाएँ और अन्य सभी संबंधित लाभ; स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर एनएचएम कर्मचारियों की नियुक्ति और राज्य भर में नव स्थापित स्वास्थ्य संस्थानों में नए पदों का सृजन, जहाँ एनएचएम कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए; सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, परिवार के किसी उपयुक्त आश्रित की नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो मृतक कर्मचारी का पूरा वेतन—जो उन्हें 60 वर्ष की आयु तक मिलता, के बराबर—परिवार को प्रदान किया जाना चाहिए, और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत ईपीएफ या सीपीएफ (कर्मचारी/अंशदायी भविष्य निधि) सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

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