असम: राज्य सरकार अदालतों में वकीलों की फीस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करती है

पिछले चार वर्षों में असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला निचली अदालतों तक, राज्य सरकार से जुड़े मामलों के लिए वकीलों की फीस के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
असम: राज्य सरकार अदालतों में वकीलों की फीस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करती है
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: पिछले चार वर्षों में, असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला निचली अदालतों तक, राज्य सरकार से जुड़े मामलों के लिए वकीलों की फीस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मार्च 2025 तक, सर्वोच्च न्यायालय में असम सरकार को पक्षकार बनाने वाले 1,647 मामले और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 56,869 मामले लंबित हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालतों में पैरवी करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय में 6.84 करोड़ रुपये, उच्च न्यायालयों में 38.39 करोड़ रुपये और निचली अदालतों में 50.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अदालतों में लंबे समय तक लंबित मामलों के कारण, राज्य सरकार को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। कुछ मामले नियुक्ति से संबंधित हैं, कुछ पदोन्नति से संबंधित हैं, जबकि अन्य भ्रष्टाचार से जुड़े आपराधिक मामले हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 2024-25 में फीस के रूप में सबसे अधिक राशि का भुगतान किया है - सुप्रीम कोर्ट में 2.29 करोड़ रुपये, उच्च न्यायालय में 14.31 करोड़ रुपये और निचली अदालतों में 13.07 करोड़ रुपये।

लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों को विभिन्न जिलों में विशेष रूप से स्थापित पॉक्सो अदालतों में स्थानांतरित करना, नियमित अंतराल पर लोक अदालतें आयोजित करना आदि।

सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए व्यापार और वाणिज्य अदालतों की स्थापना हेतु केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा, एक विशेष न्यायाधीश की अदालत की स्थापना का भी प्रस्ताव है। एक पूर्ण एनआईए अदालत स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने लंबित मामलों के बोझ को कम करने और अदालतों को गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए निचली अदालतों में पहले ही 81,000 मामले वापस ले लिए हैं। यह पहल विशेष रूप से उन मामलों पर केंद्रित है जिनमें तीन साल से कम की सजा की संभावना है। इनमें कई छोटे अपराध शामिल हैं।

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