सीसीटीओए ने अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर मंत्री समूह की रिपोर्ट में संशोधन की माँग की

सीसीटीओए ने मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉ. रनोज पेगू से मुलाकात की और एसटी स्थिति रिपोर्ट में बदलाव की माँग की तथा छह समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का विरोध किया।
सीसीटीओए ने अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर मंत्री समूह की रिपोर्ट में संशोधन की माँग की
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: सीसीटीओए (असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति) ने आज मंत्रिसमूह (जीओएम) के अध्यक्ष डॉ. रनोज पेगु से मुलाकात की और छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी रिपोर्ट में संशोधन की माँग की। समन्वय समिति ने इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर कोई सहमति नहीं जताई।

सीसीटीओए नेताओं ने डॉ. पेगु को अपने अंतरिम सुझाव और आपत्तियाँ सौंपीं और अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और बातचीत की माँग उठाई – एक मुख्यमंत्री स्तर पर और दूसरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री की त्रिपक्षीय बातचीत।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, सीसीटीओए के मुख्य समन्वयक आदित्य खखलारी ने कहा, "हम अपने इस दृढ़ रुख पर कायम हैं कि किसी भी परिस्थिति में इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से राज्य में मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों के हितों को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हालाँकि राज्य में हमारी दो श्रेणियाँ हैं - अनुसूचित जनजाति (पी) और अनुसूचित जनजाति (एच) - लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हम बिना किसी वर्गीकरण के केवल अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति (वी) को शामिल करने से निश्चित रूप से यूपीएससी, केंद्र सरकार की नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में हमारे लाभों में कमी आएगी।"

खखलारी ने कहा, "जातीय समुदायों की उपाधियों के एक-दूसरे से मेल खाने से अनुसूचित जनजाति के लोगों की पहचान में समस्या आएगी। हमने समान उपाधियों वाले अनुसूचित जनजातियों की पहचान और सत्यापन के लिए एक विश्वसनीय तंत्र की माँग की है।"

सीसीटीओए ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि बीटीसी समझौते, 2003 के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले एसटी (मैदानी) - बोरो-कचारी, राभा, गारो और हाजोंग - को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत वास्तविक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध करना। सीसीटीओए सरकार से आग्रह करता है कि वह छह ओबीसी समुदायों को एसटी श्रेणी में शामिल किए बिना उन्हें अधिकतम सुविधाएँ, अधिकार और विशेषाधिकार, तथा राजनीतिक आरक्षण प्रदान करे।

सीसीटीओए ने आदिवासी बुद्धिजीवियों और संवैधानिक विशेषज्ञों का एक सलाहकार समूह गठित करने का संकल्प लिया है जो एक महीने के भीतर सिफारिशों को अंतिम रूप देगा और अंतिम सुझाव और सिफ़ारिशें मंत्रिसमूह के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

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