सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तलब किया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कामरूप ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 29 सितंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया।

गुवाहाटी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कामरूप ने आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 29 सितंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया |
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोविड -19 महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान पीपीई किट की खरीद के संबंध में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीएमजे की अदालत, कामरूप में एक आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। सिसोदिया ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि जब सरमा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, तब विभाग ने उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक दर पर ऑर्डर दिया था। सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा, पहले ही सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर चुकी हैं और यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी कंपनी ने अपनी सीएसआर गतिविधि के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को पीपीई किट दान की थी।
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