
ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओंको 'पैसे की वापसी और खरीदे गए सामानों के आदान-प्रदान' की महत्वपूर्ण नीति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि ऑनलाइन दुकानें इस नीति की पेशकश नहीं करती हैं, तो उपभोक्ता अपने पैसे की वापसी या खरीदे गए सामानों के आदान-प्रदान की मांग नहीं कर सकते हैं, यदि सामान उनके द्वारा मांगे गए विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर वे ऑनलाइन शॉपिंग में परेशानी में हैं तो मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-3588 डायल करें।
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