Begin typing your search above and press return to search.

एपीएससी में नौकरी के बदले नकद घोटाले में कोर्ट ने 67 के खिलाफ आरोप तय किए

विशेष न्यायाधीशों की अदालत ने आज एपीएससी में नौकरी के बदले नकद घोटाले में 67 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए है

एपीएससी में नौकरी के बदले नकद घोटाले में कोर्ट ने 67 के खिलाफ आरोप तय किए

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 April 2022 6:33 AM GMT

गुवाहाटी: विशेष न्यायाधीशों की अदालत ने आज एपीएससी (असम लोक सेवा आयोग) में नौकरी के बदले नकद घोटाले में 67 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। डिब्रूगढ़ पुलिस मामले (936/2016) में अब 67 लोगों पर मुकदमा चलेगा।

67 आरोपियों में से 57 सीसीई उम्मीदवार थे, और शेष दस एपीएससी के अधिकारी थे। जबकि कुल 74 आरोपियों में से तीन - अविशिखा बरुआ, संजन फुकन और देवव्रत डे - सरकारी गवाह बन गए, दो अन्य - शैलेंद्र कुमार सरमा बरुआ (वकील) और सुरजीत चौधरी (व्यवसायी) को छुट्टी दे दी गई। फिर भी दो अन्य - राजीव पॉल और सुदीप दास - फरार हो गए हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2013 बैच के 39 और 2014 सीसीई (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) बैच के 21 हैं।

विशेष अदालत ने पूर्व एपीएससी अध्यक्ष राकेश पॉल और पूर्व एपीएससी सदस्यों समदुर रहमान और बसंत कुमार डोले के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 120 (बी)/420/468/471/201 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7/13 (2) के तहत आरोप तय किए है।

अदालत ने नबा कांता पाटीर, मोहम्मद मबूद अली चौधरी, डॉ मृगेन सैकिया और मोफिदुल इस्लाम के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 120 (बी)/420/468/471/201 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7/12/8 के तहत आरोप तय किए है।

कोर्ट ने पबित्रा कोइबोर्त, अब्बास अली अहमद और सैयद मुशर्रफ हुसैन के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 120(बी)/420/468/471/201 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7/12/8/13 (2) के तहत आरोप तय किए है।

अन्य आरोपियों पर पीसी एक्ट की धारा 120(बी)/468/471/201 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7/12/8 के तहत मुकदमा चलेगा।

यह भी पढ़ें- उल्फा में शामिल होना चिंता का विषय: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

यह भी देखे -



Next Story
पूर्वोत्तर समाचार