दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग करने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। 26 जून को, केजरीवाल को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई मामले में नियमित जमानत की उनकी याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सुप्रीमो को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।

इस बीच, पिछले सप्ताह दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हि-या (sentinelassam.com)

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