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आर्थिक परिस्थितियों के कारण दहेज हत्या नहीं होनी चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक प्रणाली किसी लड़की के माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को उनके वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए मौत का वारंट बनने की अनुमति नहीं दे सकती है।

आर्थिक परिस्थितियों के कारण दहेज हत्या नहीं होनी चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Nov 2023 7:49 AM GMT

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक प्रणाली किसी लड़की के माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को उनके वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए मौत का वारंट बनने की अनुमति नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि किसी महिला को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण दास के समान जीवन देना एक घोर अन्याय है।

अदालत ने मामले को सामाजिक मानसिकता में एक महत्वपूर्ण विफलता के रूप में नोट किया और विवाह संस्था के भीतर महिलाओं के साथ सम्मान, सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर दिया। फैसले में महिलाओं की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि उनकी शारीरिक सुरक्षा है, और उनके लिए वित्तीय संवर्धन के स्रोत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे शादी करती हैं।

अदालत ने दहेज हत्या के पीड़ितों द्वारा सहन किए गए मनोवैज्ञानिक आघात को भी मान्यता दी और महिलाओं से शादी के बाद भी दहेज की मांगों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि दहेज हत्या के मामले इस धारणा को मजबूत करते हैं कि महिलाओं को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है, उनकी शादी की संभावनाओं और खर्चों को जन्म से ही प्राथमिकता दी जाती है, जो अक्सर उनकी शिक्षा और करियर की आकांक्षाओं पर भारी पड़ते हैं।

अदालत ने कहा कि न्यायपालिका ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके और लिंग आधारित अपराधों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा करके सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवाहित महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक योगदान दिया है क्योंकि इसने पति की सजा को बरकरार रखा है। उसकी पत्नी की दहेज हत्या, जिसने अपने वैवाहिक घर में आत्महत्या कर ली थी, और संबंधित सजा की पुष्टि की। (आईएएनएस)

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