

शैक्षणिक सत्र 2025-26
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 को लेकर विभिन्न जिलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के प्रमुखों के बीच बैठकें हुईं। बैठकों के समापन के बाद, स्कूलों के निरीक्षकों (आईएस), जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) और एसएसए के जिला मिशन समन्वयकों ने स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अपने-अपने जिलों में दिशानिर्देश जारी किए।
दिशानिर्देशों में छात्रों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को सुबह 9:00 बजे से पहले स्कूल पहुँचना चाहिए और विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों के लिए समय के अनुसार स्कूल छोड़ना चाहिए। साथ ही शिक्षा सेतु एप में इनटाइम और आउट टाइम दोनों झलकने चाहिए। यदि कोई शिक्षक लगातार 3 दिन लेट होता है तो स्कूल हेड बकाया छुट्टी में से एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट लेगा, और बकाया छुट्टी न होने की स्थिति में एक दिन का वेतन कट जाएगा। प्रत्येक कक्षा के कक्षा शिक्षक प्रत्येक छात्र की उपस्थिति लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, जिसे प्रत्येक दिन स्कूल प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाएगा। शिक्षा सेतु ऐप में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति देने के लिए कोई नेटवर्क समस्या होने पर इसके लिए वाट्सएप ग्रुप में जियो टैग ग्रुप फोटो बनाई जाए।
यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी एलपी स्कूल दोपहर 2:05 बजे तक खुले रहने चाहिए, और सभी एमई/एमवी स्कूलों के साथ-साथ सभी एचएस/एचएसएस स्कूल दोपहर 3:25 बजे तक खुले रहने चाहिए।
यह भी अनिवार्य है कि स्कूल के सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे से पहले स्कूल पहुँचना होगा और शाम 4:30 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा ताकि यदि किसी आधिकारिक रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो वे इन्हें प्रदान कर सकें।
सभी स्नातकोत्तर (पीजी) शिक्षकों को हाई स्कूल सेक्शन में कक्षाएँ लेनी चाहिए, और समय सारिणी उसी के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।
इसके अलावा, स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि दिए गए निर्देशों का बिना किसी असफलता के सख्ती से पालन किया जाए। पीजी शिक्षकों आदि द्वारा उपस्थिति/कक्षाओं की हार्ड कॉपी आगे के संदर्भ के लिए स्कूल में रखी जानी चाहिए।
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अपराह्न तीन बजे से पहले आईएस या डीईईओ कार्यालय नहीं जाना चाहिए।
साथ ही, सरकारी, प्रांतीय, मान्यता प्राप्त, उद्यम, निजी आदि सहित सभी स्कूलों में सभी नए प्रवेश 10 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले पूरे किए जाने चाहिए और तदनुसार, शिक्षा सेतु पोर्टल में पदोन्नति और नई प्रविष्टि के रिकॉर्ड 12 अप्रैल, 2025 तक पूरे किए जाने चाहिए।
स्कूल में छात्रों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है; अन्यथा, छात्रों को असम सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा और स्वचालित रूप से स्कूलों से भी हटा दिया जाएगा। स्कूल के प्रमुख इसे सुनिश्चित करेंगे; यह भी कहा गया है।
सभी बीईईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ब्लॉक के सभी सरकारी और प्रांतीय स्कूलों को सभी ब्लॉक पदाधिकारियों (प्रत्येक में 5 से 10 स्कूल) के बीच आवंटित करें ताकि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति के साथ-साथ एसएस पोर्टल में भी ठीक से निगरानी की जा सके। वे बेतरतीब ढंग से उन छात्रों के अभिभावकों को बुलाएँगे जो स्कूल में अनियमित हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
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