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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक एनएचएम डॉक्टरों के बीच वेतन समानता का आदेश दिया

गौहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को फिक्स वेतन दिया जाए

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक एनएचएम डॉक्टरों के बीच वेतन समानता का आदेश दिया

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 March 2022 6:22 AM GMT

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दिसंबर 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम के तहत राज्य भर में काम कर रहे निश्चित वेतन वाले संविदा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उनके संविदा एलोपैथिक समकक्षों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएशन और दो अन्य की ओर से दायर एक रिट याचिका के जवाब में यह निर्देश जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जहां एनएचएम ने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह के डॉक्टरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है, वहीं एलोपैथिक डॉक्टरों को दिया जाने वाला निश्चित वेतन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिए जाने वाले वेतन से अधिक है। एलोपैथिक डॉक्टरों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जबकि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कुछ वेतन वृद्धि के साथ प्रति माह 30,500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि दोनों प्रकार के डॉक्टरों के कर्तव्य और नौकरी का विवरण समान था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र एनएचएम के बजट का 85 प्रतिशत प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार 15 प्रतिशत का योगदान देती है।

स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के वकील ने कहा कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नौकरी की जिम्मेदारी एक जैसी नहीं बल्कि अलग-अलग होती है। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा अधिकारियों की दो श्रेणियों की शैक्षिक योग्यता अलग-अलग है।

हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि "एनएचएम, असम में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक) और चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के पद के लिए नौकरी का विवरण और जिम्मेदारी से पता चलता है कि नौकरी का विवरण और जिम्मेदारी लगभग समान है ..."

इसलिए, अदालत ने निर्देश दिया है कि एनएचएम, असम के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को रिट याचिका दायर करने की तारीख यानी 18 दिसंबर, 2018 से एनएचएम के एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के बराबर वेतन दिया जाए।

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