गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिब्रू-सैखोवा में कारोबारी गतिविधियों पर मांगा स्पष्टीकरण

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिब्रू-सैखोवा में कारोबारी गतिविधियों पर मांगा स्पष्टीकरण

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे और क्यों कुछ निजी पार्टियों को डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व फ़ॉरेस्ट के एक किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी गई है।   

 याचिकाकर्ताओं के वकील, जेआई बरभुइया के अनुसार, अदालत का हस्तक्षेप क्षेत्र के दो निवासियों, मोनोज हजारिका और जादव सेनापति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (संख्या 17/2022) के जवाब में आया, जिसमें कहा गया है कि कुछ निजी पार्टियां विभिन्न कानूनों की धज्जियां उड़ाकर डिब्रू-सैखोवा के इको-सेंसिटिव जोन के भीतर टूरिस्ट रिजॉर्ट आदि चला रही हैं।  

 बरभुइया के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि हालांकि अवैध गतिविधि खुले तौर पर की जा रही है, सरकारी अधिकारी अपराधियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

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