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पी एंड आरडी योजनाओं की जांच करें: गुवाहाटी उच्च न्यायालय

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीए) से पूछा।

पी एंड आरडी योजनाओं की जांच करें: गुवाहाटी उच्च न्यायालय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Dec 2021 6:46 AM GMT

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीए) को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), आईएवाई(इंदिरा आवास योजना) ,पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, असम के तहत जैसी योजनाओं में कथित अनियमितताओं की नियमित जांच शुरू करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश अमगुरी नाबा निर्माण समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (19/2021) पर सुनवाई के बाद जारी किया, जिसमें चार जिलों - शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव और गोलाघाट में विभिन्न योजनाओं में विसंगतियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी।

सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी के हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारियों ने नियमित जांच के लिए 25 नवंबर, 2021 को असम सरकार, राजनीतिक (सतर्कता प्रकोष्ठ) विभाग के सचिव से अनुमोदन मांगा है।

सरकारी वकील ने कहा कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों ने कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

आदेश में आगे कहा गया है कि "चूंकि राज्य सरकार ने पहले ही मामले की जांच के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं, इसलिए हमारी राय है कि शायद इस मामले को इस अवलोकन और निर्देश के साथ बंद किया जा सकता है कि संबंधित प्राधिकारी जल्द से जल्द जांच समाप्त कर देगे। अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर और कानून के अनुसार आवश्यक परिणामी कार्रवाई पूरी कर लेगे।"

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