आईआरसीटीसी सामान नियम: अतिरिक्त सामान की अनुमति नहीं है, जानें सीमा, जुर्माना और प्रक्रिया

29 मई को रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी हैं |
आईआरसीटीसी सामान नियम: अतिरिक्त सामान की अनुमति नहीं है, जानें सीमा, जुर्माना और प्रक्रिया

नई दिल्ली: अब से हवाई यात्रा की तरह ही रेल यात्रियों को भी अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।

29 मई को रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी. एक ट्वीट में मंत्रालय ने मोटे तौर पर हिंदी में कहा, "अगर सामान ज्यादा है तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा। ज्यादा सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। ज्यादा सामान होने पर पार्सल ऑफिस जाएं और सामान बुक करें"

ट्रेनों में अधिकतम सामान सीमा की अनुमति:

नए नियमों के मुताबिक स्लीपर क्लास में सफर करने वाला यात्री बिना ज्यादा पैसे दिए 40 किलो तक का सामान ले जा सकता है। इसी तरह दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलो वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति है। इस सीमा को अतिरिक्त भुगतान करके क्रमशः 80 किग्रा और 70 किग्रा तक बढ़ाया भी जा सकता है।

ट्रेनों में अतिरिक्त सामान के लिए अतिरिक्त जुर्माना:

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो यात्री अधिक और बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते पाए जाएंगे, उन्हें बैगेज रेट का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 40 किलो के अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे सामान वैन में बुक कर सकता है। हालांकि, यदि यात्री यात्रा के बीच में अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो वह या वह अंत में 654 रुपये का जुर्माना अदा करेंगे।

.क्रमांक संख्या

क्लास

फ्री एलाउंस

.मार्जिनल एलाउंस

मैक्सिमम क्वांटिटी पर्मिटेड (इंक्लुदिंग फ़ी एलाउंस)

1

A C फर्स्ट क्लास

70 किलोग्राम

15 किलोग्राम

150 किलोग्राम

2

A C 2- टियर / फर्स्ट क्लास

50 किलोग्राम

10 किलोग्राम

100 किलोग्राम

3

A C 3- टियर / स्लीपर/ A C चैर कार

40 किलोग्राम

10 किलोग्राम

40 किलोग्राम

4

स्लीपर क्लास

40 किलोग्राम

10 किलोग्राम

80 किलोग्राम

5

सेकंड क्लास

35 किलोग्राम

10 किलोग्राम

70 किलोग्राम

सामान का आकार

व्यक्तिगत सामान के रूप में अनुमति देने के लिए आपकी ट्रंक, सूटकेस और बक्से का आकार अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी होना चाहिए। हालांकि, अगर आप एसी 3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सूटकेस/ट्रंक का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए।


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