
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की है। इस तिथि के बाद एनपीएस में बने रहने वाले कर्मचारी यूपीएस में नहीं जा पाएँगे।
वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24.01.2025 के अनुसार पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) इस बात पर ज़ोर देता है कि एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।"
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ एस) ने सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की समस्याओं से बचने और अपने आवेदनों का सुचारू रूप से निपटान सुनिश्चित करने के लिए अंतिम तिथि से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो लोग 30 सितंबर, 2025 के बाद एनपीएस जारी रखेंगे, वे बाद में यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे।
इसके साथ ही, डीएफएस ने 25 अगस्त, 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा प्रदान की गई। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो पहले ही यूपीएस में शामिल हो चुके हैं, कुछ शर्तों के तहत एनपीएस में वापस आ सकते हैं।
ज्ञापन के अनुसार, कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में केवल एक बार ही स्विच कर सकते हैं। एक बार ऐसा करने के बाद, वे दोबारा यूपीएस नहीं चुन सकते। यह विकल्प सेवानिवृत्ति की आयु से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले, जो भी पहले हो, चुना जाना चाहिए।
यह स्विच उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगा जहाँ कर्मचारियों को दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ रहा हो। यह उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या अपेक्षित है। यदि दिए गए समय के भीतर स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत बने रहेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के वित्तीय मामलों को सुरक्षित करने के लिए एक सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस में स्थानांतरित होने वालों के पास बाद में एनपीएस में लौटने का विकल्प बना रहेगा, बशर्ते वे आवश्यक शर्तें पूरी करें। (एएनआई)
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