नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले के संबंध में सीएम केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उस दिन पहले सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी ने पहले ही धन शोधन मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दायर कर दी थी, जिसमें आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। (आईएएनएस)
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा (sentinelassam.com)
यह भी देखें: