गृह मंत्रालय ने असम में 64 विदेशी न्यायाधिकरणों का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाया

बढ़ते लंबित मामलों के निपटारे के लिए गृह मंत्रालय ने असम में 64 विदेशी न्यायाधिकरणों का कार्यकाल बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने असम में 64 विदेशी न्यायाधिकरणों का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाया
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: लंबित मामलों के निपटारे के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने असम में 64 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरणों (एफटी) की अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी है, जो मई 2026 तक प्रभावी रहेगी।

न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित अनेक मामलों के कारण इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।

न्यायाधिकरण गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनसे संबंधित सभी व्यय केंद्र द्वारा वहन किए जाते हैं। इसलिए न्यायाधिकरणों के कार्यकाल के विस्तार के लिए गृह मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 100 एफटी हैं, जिनमें से 36 स्थायी और शेष 64 अतिरिक्त एफटी हैं। 2015 में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, संदिग्ध विदेशियों की राष्ट्रीयता सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अतिरिक्त 64 एफटी स्थापित किए गए थे। शुरुआत में, गृह मंत्रालय ने 64 अतिरिक्त एफटी के लिए 2 वर्ष की अवधि पर विचार-विमर्श किया था। इसके बाद, अतिरिक्त एफटी का कार्यकाल 2017, 2019, 2021, 2023 और 2024 में बढ़ाया गया। 2024 में अंतिम विस्तार में, एफटी के लिए एक वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई थी।

इससे पहले, राज्य के गृह एवं राजनीतिक विभाग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 64 एफटी के कार्यकाल को और बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने 64 वित्तीय न्यायालयों की अवधि को एक और वर्ष, यानी मई 2026 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी।

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