Movement of foreign personal vehicles : भारत में औपचारिक रूप से विदेशी निजी वाहनों की आवाजाही

अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों को भारत में प्रवेश करते समय और भारतीय क्षेत्र में चलते समय कुछ दस्तावेजों को ले जाने के भारतीय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
Movement of foreign personal vehicles : भारत में औपचारिक रूप से विदेशी निजी वाहनों की आवाजाही

नई दिल्ली: अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों को भारत में प्रवेश करते समय और भारतीय क्षेत्र में चलते समय कुछ दस्तावेजों को ले जाने के भारतीय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन विज़िटिंग इंडिया नियम, 2022 जारी किए हैं। ये नियम भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देते हैं।

देश में रहने की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (यदि मूल में लागू हो) शामिल हैं देश)।

यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाने की आवश्यकता है।

इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, भारत के अलावा किसी भी देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (आईएएनएस)

Related Stories

No stories found.
logo
hindi.sentinelassam.com