असम में फ्लैट, व्यावसायिक भवन खरीदने के लिए कोई एनओसी नहीं
अब से, किसी भी व्यक्ति को मकान, फ्लैट, आवासीय अपार्टमेंट, वाणिज्यिक भवन, निर्माण या जमीन के एक भूखंड पर बने ढांचे को खरीदने के लिए पूर्व-खरीद एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गुवाहाटी: अब से, जमीन के एक भूखंड पर बने मकान, फ्लैट, आवासीय अपार्टमेंट, वाणिज्यिक भवन, निर्माण या संरचना खरीदने वाले को उपायुक्तों से पूर्व-खरीद एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, खरीदने और बेचने की अन्य सभी मौजूदा प्रक्रियाएं बरकरार रहेंगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने देखा कि जब लोग फ्लैट, घर, वाणिज्यिक भवन आदि खरीदने के लिए एनओसी के लिए डीसी कार्यालयों का रुख करते हैं, तो उनके आवेदन डीसी कार्यालयों में धूल फांकते हैं। इससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों का उत्पीड़न होता है। इस अवलोकन ने राज्य सरकार को फ्लैट या घर खरीदने के लिए 'एनओसी की प्रणाली' को खत्म करने के लिए प्रेरित किया है।
चूंकि पंजीकरण अधिनियम, 1908 एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए राज्य सरकार को भारत के राष्ट्रपति से विशेष रूप से असम के लिए अधिनियम में संशोधन प्राप्त करना था। सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को एक संशोधन प्रस्ताव भेजा। संशोधन प्रस्ताव में राज्य में फ्लैट, मकान आदि खरीदते समय उपायुक्तों से पूर्व-खरीद एनओसी प्राप्त करने से बचने की मांग की गई थी। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह संशोधन असम राज्य पर लागू होता है। और असम विधायी विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की।
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