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अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करने वाली अधिसूचना

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के संबंध में पूरे भारत में भारतीय नागरिकों की बेहतर सुविधा के लिए

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करने वाली अधिसूचना

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Aug 2022 5:41 AM GMT

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के संबंध में पूरे भारत में भारतीय नागरिकों की बेहतर सुविधा के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में, जारी किए गए आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि भारत के सभी राज्यों में भिन्न है। इसके कारण कई नागरिकों को विदेशों में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अब 26 अगस्त को जारी अधिसूचना में इस संशोधन के माध्यम से, पूरे भारत में जारी करने के लिए और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में, आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को मानकीकृत किया गया है।


आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न सम्मेलनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी जोड़ा गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत, 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन (जिनेवा कन्वेंशन) का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर उसी की स्वीकृति के लिए, इस कन्वेंशन के तहत प्रदान किए गए आईडीपी को जारी करना आवश्यक है। (आईएएनएस)




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