एनपीसीआई ने नए यूपीआई नियम जारी किए; व्यस्त समय के दौरान ऑटोपे पर प्रतिबंध

1 अगस्त से यूपीआई के उपयोग के लिए नए नियम लागू होंगे, जिनका उद्देश्य लेनदेन की गति में सुधार, सिस्टम लोड को कम करना और भुगतान को सुरक्षित बनाना है।
एनपीसीआई ने नए यूपीआई नियम जारी किए; व्यस्त समय के दौरान ऑटोपे पर प्रतिबंध
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मुंबई: 1 अगस्त से, यूपीआई के इस्तेमाल पर कई नए नियम लागू होंगे, जिनका उद्देश्य लेन-देन की गति में सुधार, सिस्टम लोड कम करना और भुगतान को सुरक्षित बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों और भुगतान ऐप्स सहित यूपीआई इकोसिस्टम के सभी सदस्यों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 31 जुलाई तक लागू करना होगा।

इनमें से एक बड़ा बदलाव यह है कि उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप के ज़रिए कितनी बार अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं, इसकी सीमा तय कर दी गई है। अगले महीने से, प्रत्येक ऐप 24 घंटे की अवधि में, प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 50 बैलेंस पूछताछ की अनुमति देगा।

ऑटो-पे लेनदेन के लिए, एनपीसीआई ने नेटवर्क की भीड़भाड़ से बचने के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं। निर्धारित भुगतान केवल सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच, या रात 9:30 बजे के बाद ही संसाधित किए जाएँगे। पीक ऑवर्स - जब यूपीआई का उपयोग सबसे अधिक होता है - सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक निर्धारित किए गए हैं, जिसके दौरान ऑटो-पे निष्पादन नहीं होगा। उपयोगकर्ता अपनी यूपीआई प्रोफ़ाइल से जुड़े बैंक खातों की सूची भी प्रतिदिन 25 बार ही देख पाएँगे। (आईएएनएस)

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